W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

न्यूजीलैंड : मस्जिद हमलावर ने अपना वकील हटाया, खुद करेगा पैरवी

गन सिटी के प्रबंध निदेशक डेविड टिप्पले ने ब्रेंटन टारेंट को चार हथियार और कारतूस बेचने की पुष्टि की, लेकिन मौतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया।

10:57 AM Mar 18, 2019 IST | Desk Team

गन सिटी के प्रबंध निदेशक डेविड टिप्पले ने ब्रेंटन टारेंट को चार हथियार और कारतूस बेचने की पुष्टि की, लेकिन मौतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया।

न्यूजीलैंड   मस्जिद हमलावर ने अपना वकील हटाया  खुद करेगा पैरवी
Advertisement

न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हमला कर 50 लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोपी ऑस्ट्रेलियाई बंदूकधारी ने अपने वकील को हटा दिया है और कहा है कि वह अपनी पैरवी खुद करेगा। कोर्ट ने उसके वकील के रूप में रिचर्ड पीटर्स की नियुक्ति की थी और उन्होंने शुरुआती सुनवाई में उसका प्रतिनिधित्व किया था।

पीटर्स ने सोमवार को बताया कि आरोपी ब्रेंटन टारेंट ने संकेत दिया है कि उसे वकील की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘वह (आरोपी) इस मामले में अपनी पैरवी खुद करना चाहता है।’’ वहीं, पीटर्स ने उसके स्वास्थ्य के बारे में कहा कि आरोपी पूरी तरह सचेत प्रतीत होता है। वह किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त नहीं लगता और आसपास हो रही चीजों से पूरी तरह वाकिफ है।

उधर, हमलावर को बंदूक बेचने वाले हथियार विक्रेता ने सोमवार को कहा कि 50 लोगों के मारे जाने के पीछे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गन सिटी के प्रबंध निदेशक डेविड टिप्पले ने ब्रेंटन टारेंट को चार हथियार और कारतूस बेचने की पुष्टि की, लेकिन मौतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। उसने कहा, ‘‘हमें इस हथियार लाइसेंस धारक के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगा था।’’

न्यूजीलैंड आतंकी हमलों में तीन बांग्लादेशियों की मौत : रिपोर्ट

बंदूक विक्रेता ने कहा कि हथियार लाइसेंस आवेदन की पड़ताल करना पुलिस का काम है। वहीं, हमले के संबंध में न्यूजीलैंड की कोर्ट ने क्राइस्टचर्च की अल नूर मस्जिद पर हमले के सीधे वीडियो प्रसारण को लेकर 18 वर्षीय लड़के पर आरोप तय किए हैं।

उस पर ‘‘वांछित लक्ष्य’’ के रूप में मस्जिद की तस्वीर प्रकाशित करने और हिंसा भड़काने को लेकर भी आरोप तय किए गए हैं। अभियोजकों ने कहा कि उसे 14 साल तक की कैद हो सकती है। न्यायाधीश ने इस लड़के का नाम उजागर नहीं किया।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Advertisement
Advertisement
×