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दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण के लिए गाइडलाइन जारी

12:41 AM Sep 17, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat

दिल्ली सरकार ने राजधानी में तेजी से बढ़ रही आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब सिर्फ एडब्ल्यूबीआई (भारतीय पशु कल्याण बोर्ड) से मान्यता प्राप्त एनजीओ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम चला सकेंगे। इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य होगी, ताकि नसबंदी और टीकाकरण का काम सुरक्षित और मानकों के अनुसार हो सके। हर एबीसी सेंटर में विशेष इंतजाम करने होंगे, जिसमें क्वारंटीन केनेल, ऑपरेशन थिएटर, वैन, शवों के निपटान के लिए इन्सीनेरेटर, सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्ड रखने की समुचित व्यवस्था शामिल हैं। इसके अलावा, हर महीने एक लोकल एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी प्रगति की समीक्षा करेगी और सालाना रिपोर्ट एडब्ल्यूबीआई को भेजना जरूरी होगा।

आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट निर्धारित

फीडिंग व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश सख्त किए गए हैं। अब हर वार्ड में कुत्तों को खाना देने के लिए निर्धारित फीडिंग पॉइंट होंगे। किसी भी अन्य जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा और जहां फीडिंग होगी, वहां साफ-सफाई बनाए रखना भी जरूरी होगा। सरकार ने नागरिकों को कुत्तों से जुड़े जिम्मेदार व्यवहार सिखाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही है। इनमें कुत्तों के व्यवहार, नसबंदी, रेबीज टीकाकरण, और उनके साथ संयमित आचरण को लेकर जानकारी दी जाएगी। अब से तीन महीने से अधिक उम्र के हर पालतू कुत्ते का वार्षिक पंजीकरण और रेबीज़ टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय नस्ल के कुत्ते अपनाने वालों को पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा और साथ ही नसबंदी व टीकाकरण की सुविधा मुफ्त में मिलेगी।

आक्रामक कुत्तों ने लिए शेल्टर होम

आक्रामक या रेबीज संदिग्ध कुत्तों को अलग रखकर उनकी निगरानी की जाएगी। अगर कोई कुत्ता रेबीज पॉजिटिव पाया जाता है, तो वैज्ञानिक तरीके से उसका शव निपटाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे आक्रामक कुत्तों के लिए स्थायी शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शिकायतों के समाधान के लिए हर स्थानीय निकाय में 24×7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए जाएंगे। शिकायतों का रजिस्टर रखा जाएगा और उन्हें समय पर सुलझाया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी कुत्ते को मारना या जबरन उसके इलाके से हटाना गैरकानूनी होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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