Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC से झटका, मस्जिद सर्वे से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी।
HIGHLIGHTS
- ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
- जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेच ने सुनाया फैसला
- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं याचिकाएं
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है और यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से निषिद्ध नहीं है। ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं।
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इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल 2021 को दी गई उस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।
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