Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

हरियाणा में दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि और व्यापारियों का TAX माफ

हरियाणा में अब 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगी पेंशन

06:59 AM Jan 24, 2025 IST | Vikas Julana

हरियाणा में अब 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों को लाभ देते हुए उनके विवादों के समाधान हेतु वन टाइम सैटेलमेंट योजना शुरू की है। व्यापारियों के पास अदालत से बाहर सैटलमेंट करने की सुविधा रहेगी। जिसके माध्यम से सरकार ने लाखों रुपये की जुर्माना राशि को माफ कर दिया है। इससे प्रदेश में दो लाख व्यापारियों को लाभ मिलेगा। करों संबंधी केसों के माध्यम से सरकार के ढाई हजार करोड़ रुपये अटके हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश के छोटे व्यापारियों के जीएसटी, वैट तथा उससे पहले के करों संबंधी मामले अदालतों में चल रहे थे। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के विवादों का समाधान करते हुए आज की बैठक में ओटीएस को मंजूरी दी है।

इसके तहत जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान किया जाएगा। किसी व्यापारी के पास अगर दस लाख तक की बकाया राशि थी और कानूनी विवाद में था। उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया गया है। मूल राशि में एक लाख रुपये कम करके साठ प्रतिशत तक की राशि को भी माफ कर दिया जाएगा। व्यापारी को केवल 40 प्रतिशत अदायगी के बाद केस को खत्म कर दिया जाएगा।

दस लाख से दस करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वालों को ब्याज माफी के साथ 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा दस लाख से उपर वालों को मूल राशि को दो किश्तों में दिए जाने की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना लागू होने से व्यापारियों के सालों पुराने विवादों का अंत होगा वहीं अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में, हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।

वर्तमान में, यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में 3 हजार रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। अब नियमों में शेष 10 दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल करने से लगभग 32 हजार व्यक्ति इस पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, बैठक में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

Advertisement
Advertisement
Next Article