मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को झटका, HC ने ईदगाह को ‘विवादित’ मानने से किया इनकार
Krishna Janmbhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह विवाद पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने ईदगाह को 'विवादित ढांचा' मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। यह फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया है।
कोर्टा ने कहा- साक्ष्यों की कमी है
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। बता दें, हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। अब हाई कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष का बड़ा धक्का लगा है। माना जा रहा है कि अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने रखा हिंदुओं का पक्ष
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 5 मार्च 2025 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 मई को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मसीर-ए-आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर एफएस ग्रोसे तक की लिखी इतिहास की किताबों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि वहां पहले मंदिर था, शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष आज तक कोर्ट में वहां मस्जिद होने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है।
हिंदू पक्ष ने कहा कि , न्यायलय ने राम जन्मभूमि मामले में बाबरी मस्जिद को विवादित ढ़ाचा घोषित किया था, उसी प्रकार ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि मस्जिद पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और आखिरकार कोर्ट ने हिंदू पक्ष के विरोध में फैसला सुनाया।
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