‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’, MP में नए नियम ने निकाली हवाबाजों की हेंकड़ी
No Helmet No Petrol Rule: आज एक अगस्त से कई नियमों में बदलाव लागू किए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में भी आज से एक नया नियम लागू किया गया है। इंदौर-भोपाल प्रशासन ने बाइक पर बिना हेलमेट पहने बदमाशी करने वाले लड़को की हेंकड़ी निकल निकालने के लिया नया नियम लागू किया है। दरअसल, इन दो शहरो में 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' का नियम लागू किया है। अगर कोई भी बिना हेलमेट पहले पेट्रोल पंप जाता है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस अभियान में प्रशासन ने कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए हैं।
No Helmet No Petrol Rule: इन दोपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल मिलेगा
इस अभियान के तहत, बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश 29 सितंबर तक लागू रहेगा। शुक्रवार सुबह के वीडियो में दिख रहा है कि एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पंप की दीवार पर एक बैनर लगा रहा है। इस बैनर पर लिखा है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। देखें वीडियो
नए निर्देशों के अनुसार, भोपाल और इंदौर के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आदेश दिया गया है कि वे बिना आईएसआई मार्का हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। यह नियम 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
No Helmet No Petrol Rule: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आदेश
यह कदम सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के निर्देश के बाद उठाया गया है। पीटीआई के अनुसार, हाल ही में एक बैठक में उन्होंने प्रशासन से कहा था कि हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का गंभीरता से पालन किया जाए। अगले ही दिन प्रशासन ने शहर में 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया।
पेट्रोल पंप संचालकों की मांग
'इंदौर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वासु ने स्पष्ट किया कि वे जनहित में इस आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल न देने से अक्सर बदसलूकी या झगड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने हर पंप पर कम से कम एक पुलिसकर्मी या होमगार्ड तैनात करने की मांग की है।
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