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दर्द-ए-चालान:शोरूम से कुछ ही दिन पहले खरीदी 60 हज़ार की स्कूटी का पुलिस ने काटा 1 लाख का चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से देशभर में कई सारे भारी-भरकम चालान कट जाने की खबरें आए दिन सुनने को मिल रही है।

12:55 PM Sep 21, 2019 IST | Desk Team

नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से देशभर में कई सारे भारी-भरकम चालान कट जाने की खबरें आए दिन सुनने को मिल रही है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से देशभर में कई सारे भारी-भरकम चालान कट जाने की खबरें आए दिन सुनने को मिल रही है। लेकिन जो खबर अब सामने आई है ये कुछ हटकर है। जी हां ये जो नया दिलचस्प जुर्माना सामने आया है इसमें एक नई स्कूटी की रकम से भी ज्यादा इस पर जुर्माना लगा दिया गया है। 
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यह ताजा-ताजा मामला ओडिशा का है,जहां पर ब्रांड न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया है। वहीं स्कूटी के मालिक से पूछताछ करने के बाद डीलरशिप पर सीधा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 
इस नई स्कूटी को भुवनेश्वर से 28 अगस्त के दिन खरीदा गया। 12 सितंबर को नियमित चेकिंग के दौरान रोका गया। क्योंकि स्कूटी पर नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। इसके बाद आरटीओ ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 
ये जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से लगाया गया था। इसके अलावा RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने  के लिए भी कहा क्यूंकि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे डिलीवर किया। 
भारत में किसी भी वाहनों की बिक्री के समय डीलर को रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस पेपर और पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट के साथ वाहन देना होता है। ये कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है। लेकिन जब से नई व्हीकल एक्ट लागू किया गया है इसके साथ जुर्माने की दरें बढ़ गई हैं।
इस मामले पर अब तक किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि सीज की गई स्कूटी मालिक को दोबारा कैसे मिलेगी। इसके साथ ही या फिर मालिक को कितना जुर्माना देना होगा। डीलर के ऊपर क्या कार्यवाई की जानी है। 
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