यूपी में ऑनर किलिंग, दूसरी जाति में बेटी कर बैठी प्यार, पिता ने उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ऑनर किलिंग की एक घटना सामने आई है। यहां 18 वर्षीय एक लड़की की उसके पिता व छोटे भाई ने परिवार की इज्जत की खातिर बेरहमी से सिर काटकर हत्या कर दी।
12:59 PM Aug 18, 2022 IST | Desk Team
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ऑनर किलिंग की एक घटना सामने आई है। यहां 18 वर्षीय एक लड़की की उसके पिता व छोटे भाई ने परिवार की इज्जत की खातिर बेरहमी से सिर काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि लड़की के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लड़की के भाई और मां को भी हिसरात में लिया गया है। 12 अगस्त को शव बरामद किए जाने के 5 दिन बाद पुलिस ने मामले को सुलझा लिया।
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पुलिस के अनुसार, लड़की के पिता शाहिद कुरैशी ने जुर्म कबूल कर लिया है।बताया गया कि उसकी पुत्री सानिया पड़ोस के वसीम नाम के युवक से प्रेम करती थी। जिस युवक से उसे प्रेम था, उसके पढ़े-लिखे न होने और दूसरी जाति होने की वजह से सानिया के घर के सभी लोग इसके खिलाफ थे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ वह कई बार उस युवक के पास जा चुकी थी। इससे गुस्साए पिता और भाई ने 11-12 अगस्त की दरम्यानी रात को सिर काटकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद लाश को एक चादर मे लपेटकर साइकिल से लिसाड़ीगेट थाना अंतर्गत न्यू इस्लामनगर कब्रिस्तान के पास नाले में फेंक दिया था।
मृतका दूसरी जाति में करना चाहती थी शादी
वही, पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती किए जाने पर वह टूट गया। उसकी ही निशानदेही पर पुलिस ने लड़की का सिर और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किए हैं। लड़की की मां और भाई को पुलिस ने हिरासत मे लिया है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने बताया, ’12 अगस्त को लिसाड़ीगेट थाना अंतर्गत न्यू इस्लामनगर कब्रिस्तान के पास नाले में मिले युवती के सिर कटे शव की पहचान सानिया के रूप में हुई है, जो शालीमार गार्डन निवासी शाहिद की बेटी थी।’
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इसी के साथ उन्होंने कहा, ‘पिता ने अपनी बेटी को मारने की बात कबूल कर ली है, क्योंकि वह दूसरी जाति मे शादी करना चाहती थी। लोगों ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना शुरू कर दिया था। हत्या में लड़की का छोटा भाई भी शामिल है और हमने दोनों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया है।’
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