IIM कोलकाता रेप केस : उलझ गया मामला, पिता बोला- मेरी बेटी के साथ न बलात्कार हुआ, न कोई बदसलूकी
कोलकाता: कोलकाता के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता में एक सनसनीखेज रेप का मामला सामने आया है। संस्थान के एक छात्र पर एक महिला साइकोलॉजिकल काउंसलर ने रेप का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर पीड़िता के पिता और आरोपी छात्र की मां के बयान सामने आए हैं, जो मामले को और भी उलझा रहे हैं।
पीड़िता के पिता ने आरोपों से किया इनकार
पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा, "मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। न बलात्कार हुआ है, न ही किसी ने बदसलूकी की है। मेरी बेटी आरोपी को जानती भी नहीं है। वह पूरी तरह सामान्य है और अभी सो रही है।" उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात 9:34 बजे उन्हें एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई है। बाद में पुलिस ने उसे SSKM अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया।
आरोपी की मां ने बेटे को बताया निर्दोष
रेप के आरोप में गिरफ्तार महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन की मां ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा, "हमें रात करीब 11 बजे उसके दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है और उसे इसकी वजह नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। हम अपने बेटे से मिलना और बात करना चाहते हैं। वह अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। हमें यहां कोलकाता में कुछ भी नहीं पता। पुलिस स्टेशन या कोर्ट कहां है? मेरा बेटा निर्दोष है। वह इतनी दूर पढ़ाई करने आया है। वह ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा।"
पीड़िता का आरोप: काउंसलिंग के बहाने बुलाया और किया रेप
पीड़ित महिला ने अपनी FIR में बताया है कि वह काउंसलिंग के लिए हॉस्टल गई थी। आरोप है कि कॉलेज के आरोपी छात्र ने उसे काउंसलिंग सेशन के बहाने लड़कों के हॉस्टल में बुलाया और उसे पिज्जा व पानी लंच में दिया। खाने-पीने के बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि छात्र ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। पीड़िता पेशे से साइकोलॉजिकल काउंसलर है।
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट में सुनवाई
पीड़ित महिला की शिकायत के बाद हरिदेवपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। कोलकाता पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और 123 के तहत कर्नाटक निवासी छात्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
IIM कलकत्ता का बयान
IIM कलकत्ता ने इस मामले पर बयान जारी कर कहा है कि वह संस्थान से बाहर की एक महिला से जुड़ी गंभीर शिकायत से अवगत है और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता IIM की छात्रा नहीं है।
पुलिस रिपोर्ट में हुए अहम खुलासे, जुड़ीं नई धाराएं
कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह घटना 11 जुलाई 2025 को सुबह 11:45 बजे से रात 8:35 बजे के बीच की है। आरोपी ने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताकर युवती को काउंसलिंग के बहाने अपने हॉस्टल रूम में बुलाया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी, जो संस्थान में MBA के दूसरे वर्ष का छात्र है, उसने पीड़िता को दोपहर का खाना और पानी ऑफर किया। युवती ने जैसे ही वह खाया-पिया, उसे चक्कर आने लगे। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को 12 जुलाई की रात 12:15 बजे हॉस्टल से ही गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी विश्वसनीय सूचना और मौके पर मौजूद एक पहचानकर्ता के माध्यम से की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी का बयान रिकॉर्ड किया गया और घटना के वक्त पहने हुए कपड़े और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर केस में दर्ज धाराओं में बदलाव किया गया है। अब इस केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 123 के साथ-साथ धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 76 (हमला) भी जोड़ी गई हैं।