चलती बस में बच्चे का जन्म, फिर प्रेमी शेख संग मिलकर नवजात को फेंका, Maharashtra की घटना सुनकर उड़ जाएंगे होश
Maharashtra : मां बनना किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा पल होता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी गर्भवती महिला ने रेलवे स्टेशन या अस्पताल के गेट पर पहुंचते-पहुंचते अपने बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के परभणी से सामने आया है, जहां एक महिला ने अचानक प्रसव पीड़ा होने पर बस में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ एक 19 साल की महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया।
आज सुबह की घटना
बता दें कि स्लीपर कोच बस में एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उसने और उसका पति होने का दावा करने वाले एक युवक ने नवजात को बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह 6.30 बजे पाथरी-सेलु रोड की है. (Maharashtra) इसकी जानकारी एक अन्य युवक ने पुलिस को दी। युवक ने बताया कि बस से लाल कपड़े में कोई चीज बाहर फेंकी गई है।
कपड़ा में लपेटकर फेंका
पुलिस ने बताया कि, "रितिका ढेरे नाम की एक महिला, संत प्रयाग ट्रैवल्स की स्लीपर कोच बस में अल्ताफ शेख के साथ पुणे से परभणी जा रही थी। सफर के दौरान महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन, दोनों ने उस बच्चे को कपड़ा में लपेटकर बाहर फेंक दिया।"
बस ड्राइवर ने क्या बताया?
बस ड्राइवर ने बताया कि खिड़की से कुछ बाहर फेंका गया है। (Maharashtra) जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो महिला के साथ बैठा युवक शेख ने बताया कि बस यात्रा के कारण उसकी पत्नी को उल्टी हो रही थी, इसलिए उसने उल्टी बाहर फेंकी है। उन्होंने बताया कि सड़क पर खड़े एक युवक ने इस घटना को होते देखा तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी।
कपल ने नवजात को लेकर क्या कहा?
पुलिस ने एक टीम तैयार कर उस बस का पीछा किया। (Maharashtra) आरोपी दोनों महिला और युवक को दबोच लिया। पुलिस ने जानकारी दी कि दंपति का कहना कि उन्होंने नवजात को इसलिए बाहर फेंक दिया क्योंकि वे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते। उन्होंने आगे बताया कि सड़क पर फेंके जाने के बाद बच्चे की मौत हो गई।
इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने आगे बताया कि रितिका और शेख दोनों परभणी के रहने वाले थे और पिछले डेढ़ साल से पुणे में रह रहे थे। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पति-पत्नी होने का दावा किया, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। उन्होंने कहा, 'उन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई।' उन्होंने बताया कि दंपत्ति के खिलाफ परभणी के पाथरी थाने में बीएनएस की धारा 94 (3), (5) (गुप्त रूप से शव का निपटान कर जन्म छिपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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