Income Tax Return File Kaise Kare: अब CA को कहे बाय, खुद फाइल करें ITR , आसान भाषा में जानें पूरा प्रोसेस
Income Tax Return File Kaise Kare: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी आय केवल सैलरी, सेविंग्स अकाउंट के ब्याज या कुछ साधारण निवेश तक सीमित है, तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की प्रक्रिया को इतना आसान और यूजर-फ्रेंडली बना दिया है कि अब आप घर बैठे ही खुद अपना रिटर्न भर सकते हैं।
Income Tax Return File Kaise Kare: खुद करें ITR फाइल
सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर यह प्रक्रिया अब न सिर्फ आसान, बल्कि सुरक्षित और तेज भी हो गई है। यहां उपलब्ध ITR फॉर्म्स अब प्री-फिल्ड आते हैं, यानी आपकी सैलरी, TDS और बैंक ब्याज जैसी जानकारियां पहले से भरी होती हैं। आपको सिर्फ उन्हें एक बार चेक करना होता है और ज़रूरत होने पर बदलाव कर बाकी की जानकारी भरनी होती है।

यदि आपकी आय केवल सैलरी, घर से किराया या कुछ बेसिक निवेशों से है, तो आपको किसी प्रोफेशनल की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम में व्यापार, कैपिटल गेन या विदेशी संपत्ति शामिल हैं, तो CA की सलाह लेना बेहतर रहेगा ताकि टैक्स नियमों का पालन सही ढंग से हो सके।
Important Documents for ITR
- पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
- नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 अनिवार्य है।
- फॉर्म 26AS, AIS, TIS से यह जानकारी मिलती है कि आपके नाम पर कितना टैक्स जमा हुआ है और आपकी वित्तीय गतिविधियाँ क्या रही हैं।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स, ताकि रिफंड सीधे अकाउंट में आए।
- टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट्स के दस्तावेज़ — जैसे PPF, ELSS, LIC, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन आदि।
- अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट।
क्या है ITR Filing Process?
1. सबसे पहले (https://www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें
2. e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर जाएं
3. असेसमेंट ईयर (AY 2025–26) चुनें और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करें
4. अपनी इनकम के अनुसार ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1 Sahaj)
5. पहले से भरी जानकारी को चेक करें, ज़रूरत हो तो इनकम या डिडक्शन जोड़ें
6. टैक्स कैलकुलेशन देखें, अगर टैक्स देना हो तो Self-assessment Tax भरें
7. फॉर्म को वैलिडेट करें, डिक्लेरेशन चेक करें और सबमिट करें
8. अंत में e-Verify करना जरूरी है — आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या किसी अन्य विकल्प से कर सकते हैं
याद रखें, यदि आपने e-Verify नहीं किया, तो आपकी ITR फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी।
ITR Filing Last Date क्या है?
जिन वेतनभोगी करदाताओं के खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस बार सरकार ने क्लेम की जाने वाली टैक्स डिडक्शन को लेकर भी नया अपडेट दिया है। अगर आप सेक्शन 80C या 80D जैसी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो प्रूफ और सही जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि अब डिडक्शन को और पारदर्शी बनाया जा रहा है।
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