अतीक अहमद के बेटे Ali Ahmed को बड़ा झटका, इलाहबाद High Court से नहीं मिली राहत
जल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से ज़बरदस्त झटका लगा है। कोर्ट ने अली अहमद की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अली अहमद के अधिवक्ता के कोर्ट में मौजूद न रहने के चलते याचिका को खारिज कर दिया।
- अतीक अहमद के बेटे Ali Ahmed को बड़ा झटका
- सुरक्षा की मांग वाली याचिका इलाहबाद High Court ने की खारिज
- अली अहमद के अधिवक्ता के कोर्ट में मौजूद न रहने के चलते याचिका को खारिज कर दिया
सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
आपको बता दें अतीक अहमद का बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। अली अहमद ने पेशी के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर ख़तरा बताया था, जिसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अतीक के बेटे की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि काल्पनिक आधार खतरा बताकर कोर्ट के द्वारा सुरक्षा के आदेश नहीं मिल सकते। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि पेशी के दौरान सुरक्षा खतरे को लेकर कुछ विश्वसनीय सबूत भी होने चाहिए ताकि कोर्ट उस पर सरकार को समादेश जारी कर सके।
सुरक्षा कारणों से अली की जेल बदलने की भी मांग
बता दें अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने याचिका में कहा था कि कोर्ट में पेशी के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करने या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी करने का आदेश दिया जाए। याचिका में जेल से वारंट तामील कराने के दौरान सुरक्षा की मांग की गई थी। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों से अली की जेल बदलने की भी मांग की गई थी।
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