कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस ली
Congress Vidhayak: कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने उन्हें अयोग्य करार देने से हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किया था। लेकिन इन विधायकों ने अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली।
Highlights
. कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस ली
. विधायकों को कांग्रेस उन्हें ने अयोग्य करार दिया था
. इन विधायकों ने अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली
कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों( Congress Vidhayak) ने उन्हें अयोग्य करार देने से हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किया था। लेकिन इन विधायकों ने अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा, ‘‘हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा।’’ छह पूर्व विधायक अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के कारण हो रहे हैं।
कौन - कौन थे शामिल?
उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस-वोटिंग’ करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों( Congress Vidhayak) को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से 18 मार्च को इनकार कर दिया। छह असंतुष्ट विधायकों- सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को सदन में उपस्थित रहने और कटौती प्रस्ताव तथा बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए कांग्रेस के व्हिप की अवज्ञा करने पर 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था।
चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था
निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल और स्पीति, बड़सर, गगरेट और कुटलेहर निर्वाचन क्षेत्रों में एक जून को चार लोकसभा सीट के साथ ही मतदान होना है। ये विधानसभा सीट छह विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हो गए थे। न्यायालय ने पूर्व विधायकों( Congress Vidhayak) की याचिका पर अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय को नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।
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