Jaipur-Mumbai train firing : RPF कांस्टेबल ने दायर की जमानत याचिका
Jaipur-Mumbai train firing : आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह, जिन पर इस जुलाई में जयपुर-मुंबई ट्रेन में अपने वरिष्ठ और तीन यात्रियों की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, उन्होंने जमानत के लिए महाराष्ट्र में डिंडोशी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। राजकीय रेलवे पुलिस ने पहले दायर अपने आरोप पत्र में कहा था कि सिंह पूरी तरह से समझदार है और उसे पता है कि वह क्या कर रहा है।
HIGHLIGHTS POINTS:
- आरपीएफ कांस्टेबल ने दायर की जमानत याचिका
- मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होगी
- जमानत याचिका में दिया मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का हवाला
जमानत याचिका में दिया मानसिक बीमारी का हवाला
Jaipur-Mumbai train firing : सेवा से बर्खास्त किए गए और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी ने वकील अमित मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वकील अमित मिश्रा ने कहा, आरोपी मानसिक रोग से पीड़ित था। वह एक काल्पनिक और भ्रमपूर्ण दुनिया में रहता था और न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित था।
आरपीएफ कांस्टेबल जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध
Jaipur-Mumbai train firing अदालत ने अभियोजन पक्ष को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, वकील मिश्रा ने कहा, इसकी सुनवाई 1 दिसंबर को होगी, हालांकि पुलिस ने बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल की जमानत याचिका का विरोध किया है।
31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन पार करने के बाद मुंबई-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल के एक सहायक उप-निरीक्षक सहित चार रेल यात्रियों की आरपीएफ जवान द्वारा कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।