Madhya Pradesh: ग्वालियर में पदस्थ ASP ने बनवाया फर्जी जाति प्रमाण पत्र, FIR दर्ज
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) पुलिस ने बुधवार को विदिशा जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एक ASP अमृतलाल मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा की गई जांच के बाद, धोखाधड़ी सहित IPC की संबंधित धाराओं के तहत 7 दिसंबर को जिले के आनंदपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।
- फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एक ASP के खिलाफ मामला दर्ज
- अमृतलाल मीणा के रूप में ASP की पहचान
- 7 दिसंबर को दर्ज की गई FIR
इन धाराओं के तहत हुआ मामला दर्ज
विदिशा SSP समीर यादव ने बताया कि, "फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में संबंधित एएसपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय जांच समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं।"
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चला मुकदमा
FIR कॉपी के मुताबिक अमृतलाल मीना को अनुसूचित जनजाति का संदिग्ध प्रमाण पत्र 29 अक्टूबर को जारी किया गया था। जिसे समिति ने विचारोपरान्त निरस्त कर दिया तथा कानून एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। इसके बाद ASP मीणा द्वारा इस फैसले के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद 5 अप्रैल 2016 को आगे की कार्यवाही के लिए स्टे प्राप्त कर लिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा पारित 1 दिसंबर 2023 के आदेश में याचिका के अंतरिम आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2016 में दिए गए स्थगन को समाप्त कर दिया गया है।
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