Supreme Court ने मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए मुंबई के एक कॉलेज द्वारा शैक्षणिक परिसर में हिजाब, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पर रोक लगा दी है।
Highlights
- Supreme Court ने हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक
- मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर लगे थे प्रतिबंध
- 18 नवंबर तक सुनवाई पोस्ट की गई
Supreme Court ने हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम रोक का आदेश देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मामले को 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया है। हालांकि न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कक्षाओं के अंदर लड़कियां बुर्का नहीं पहन सकतीं।
कॉलेज परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी
गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को मुस्लिम छात्राओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अवगत कराया कि उन्हें कॉलेज परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा था कि शीर्ष अदालत 9 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के खंडपीठ ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका को किया था खारिज
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने 26 जून को मुस्लिम छात्राओं की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी (CTIS) के एन.जी. आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
हिजाब पहनने पर प्रतिबंध मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ भेदभाव है- याचिका
अधिवक्ता अबीहा जैदी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है, हिजाब पहनने पर प्रतिबंध मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ भेदभाव है, भले ही इसके पीछे कोई भी उद्देश्य हो। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
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