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VVIP हेलीकॉप्टर मामला : CM कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की जमानत पर फैसला 6 अगस्त को

02:56 PM Aug 02, 2019 IST
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अगस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में हुए घोटाले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को पुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। कोर्ट अपना फैसला अब 6 अगस्त को सुनाएगा। 
दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई है। मालूम हो की पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं। मामले में एक गवाह ने आरोप लगाया है की ईडी ने गवाह को बयान देने के लिए मजबूर किया है जिससे वह डरा हुआ है। 
पिछले हफ्ते आयकर विभाग की बेनामी निषेद्य इकाई ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उनके फर्म की 254 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। राजीव सक्सेना की मदद से एफडीआई के रूप में भारत में पैसा मंगवाने  का आरोप पुरी पर है।
भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने 12 वीवीआईपी हेलि‍कॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड के साथ करार किया था। इस सौदे में ईडी ने रतुल पुरी पर घोटाले के पैसे लेने का आरोप लगाया है। साल 2010 में 3 हजार 600 करोड़ रुपये में यह करार हुआ था। परन्तु भारत सरकार ने साल 2014  में इस सौदे को रद्द कर दिया था। इस करार में 360 करोड़ रुपया के कमीशन दिए जाने का आरोप था। जिसमे रतुल पुरी का नाम भी सामने आया था। 
हालांकि इस केस में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना ने ईडी की पूछताछ में पुरी का नाम गुप्त रखा था। बीते महीने के आखिरी हफ्ते में ईडी की पूछताछ से बचने के लिए रतुल पुरी नो दो ग्यारह हो गए थे। अधिकारी के हवाले से पता चला की 26 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में पुरी से पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान वह वाशरूम जाने की बात कहकर वहां से भाग निकले। कुछ समय तक वापस ना लौटने पर अधिकारियों ने उन्हें फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था।
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