अगर टाइम पर भर दिया ITR फिर भी हो रही है रिफंड में देरी, तो जान लें क्या हो रही है गलती, ऐसे करें चेक अपना Refund Status
ITR Refund Delays Explained: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल हो चुकी है। दरअसल टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। ज्यादातर टैक्सपेयर्स के रिफंड इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रोसेस भी कर दिए गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने और उसे ई-वेरिफाई करने के बाद 4 से 5 हफ्ते में रिफंड क्रेडिट हो जाता है।
लेकिन कभी-कभी गलत जानकारी, डॉक्यूमेंट की कमी या वेरिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से रिफंड प्रोसेस धीमा हो जाता है। यदि आपको अब तक रिफंड नहीं मिला है, तो अपने ITR में दर्ज डिटेल्स को एक बार फिर ध्यान से चेक करना जरूरी है। साथ ही इनकम टैक्स विभाग की ओर से आए किसी ईमेल को भी मिस न करें।
ITR Refund Delays Explained: आईटीआर रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
रिफंड की स्थिति ऑनलाइन देखना बहुत आसान है। टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर कुछ साधारण स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले eportal.incometax.gov.in वेबसाइट खोलें।
- यहां अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद ‘e-File’ टैब पर जाएं।
- फिर ‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें।
- इसके बाद ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
- अब जिस ITR का रिफंड देखना है, उसे सिलेक्ट करें।
- इसके बाद सिस्टम आपको रिफंड का मौजूदा स्टेटस दिखा देगा।
Income Tax Refund: किन कारणों से रिफंड अटक सकता है?
कई छोटी-छोटी गलतियां रिफंड प्रोसेस को रोक सकती हैं। यहां कुछ आम वजहें दी गई हैं:
1. बैंक अकाउंट की गलत जानकारी
अगर अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को पहले से वैलिडेट कर लें।
2. आधार-पैन लिंक न होना
पैन और आधार लिंक न होने पर भी रिफंड रुक सकता है। टैक्स विभाग तभी आपका रिफंड जारी करता है जब दोनों डॉक्यूमेंट सही तरीके से लिंक हों।
3. डॉक्यूमेंटेशन की कमी
अगर आपने किसी डिडक्शन या टैक्स क्रेडिट का दावा किया है और विभाग को उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण चाहिए, तो रिफंड रोक दिया जाता है। विभाग ज़रूरत पड़ने पर ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है।
4. डाटा में गलती या अंतर
यदि Form 26AS, Form 16, या AIS में दर्ज जानकारी और आपके ITR के डिटेल्स में मेल नहीं है, तो रिफंड में देरी होना स्वाभाविक है।
जैसे:
- TDS गलत दिखना
- आय (Income) का मिसमैच
- बैंक स्टेटमेंट और AIS में अंतर
ऐसे मामलों में रिटर्न को दोबारा जांच की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है।
ITR Refund Status: रिफंड जल्दी पाने के लिए क्या करें?
- अपने बैंक अकाउंट को अपडेट और वैलिडेट रखें।
- पैन और आधार को समय पर लिंक करें।
- रिटर्न फाइल करने से पहले Form 26AS, AIS और Form 16 को ध्यान से मिलाएं।
- ई-वेरिफिकेशन समय पर करें—क्योंकि रिफंड की गिनती ई-वेरिफिकेशन के बाद से शुरू होती है।
- विभाग की ओर से आए किसी भी ईमेल या नोटिस को अनदेखा न करें।
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