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Waqf विधेयक पर जन सेना पार्टी का समर्थन, Pawan Kalyan ने सांसदों को दिए निर्देश

वक्फ संशोधन विधेयक को जन सेना का समर्थन, सांसदों को मतदान के निर्देश

05:30 AM Apr 02, 2025 IST | Vikas Julana

वक्फ संशोधन विधेयक को जन सेना का समर्थन, सांसदों को मतदान के निर्देश

जन सेना पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपने सांसदों को इसके पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। पवन कल्याण ने कहा कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी होगा और वक्फ अधिनियम को आधुनिक बनाएगा।

जन सेना पार्टी ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने पार्टी के सांसदों (सांसदों) को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने और विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम को आधुनिक बनाना है।

जनसेना के बयान के अनुसार “केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर रही है, और जन सेना पार्टी ने इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पार्टी का मानना ​​है कि इस संशोधन से मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा। इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने लोकसभा में जन सेना सांसदों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें मतदान में भाग लेने और विधेयक का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है।” 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम से संबंधित संशोधनों की समीक्षा की। संबंधित समूहों, बुद्धिजीवियों और शासन विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद विधेयक तैयार किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य ब्रिटिश काल से चले आ रहे वक्फ अधिनियम का आधुनिकीकरण करना और व्यापक लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

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वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि पारित होने के लिए संसद में पेश किए जाने वाले इस विधेयक से गरीब और पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों को लाभ होगा। चूंकि आज संसद की बैठक फिर से होने वाली है, इसलिए विधायी कार्य से पता चलता है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने के लिए पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है।

विधेयक को आज प्रश्नकाल के बाद विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद 8 घंटे की चर्चा होगी, जो समय-सीमा में वृद्धि के अधीन है। यह विधेयक पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद आगे के विचार के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों के निवारण के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है।

संशोधन विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।

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