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Karnataka: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न को शनिवार रात को बेंगलुरु पुलिस ने कथित तौर पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के एक ठेकेदार को धमकाने के आरोप में हिरासत में ले लिया।
कोलार के पुलिस अधीक्षक (SP) बी निखिल के अनुसार, मुनिरत्न को कोलार पुलिस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया, जब वह आंध्र प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने मुनिरत्न के खिलाफ व्यालिकावल पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज की हैं। ये मामले ठेकेदार चेलवाराजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों से जुड़े हैं, जिन्होंने मुनिरत्न पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है।
पहला मामला जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है, जिसमें मुनिरत्न, वीजी कुमार, अभिषेक, वसंत कुमार सहित चार लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। एफआईआर में धारा 37, 506, 505, 385, 420 और 323 के तहत आरोप शामिल हैं। चालुवराजू ने आरोप लगाया है कि मुनिरत्न ने उन्हें धमकाते हुए कहा, "जो रेणुकास्वामी के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होगा।" उन्होंने दावा किया कि विधायक ने एक अनुबंध के सिलसिले में कमीशन की मांग की थी।
ठेकेदार के अनुसार, उन्होंने 1 लाख रुपये की पेशकश की, लेकिन मुनिरत्न ने इनकार कर दिया और पूरी राशि पर जोर दिया। ठेकेदार ने आगे कहा, "विधायक मुनिरत्न ने मुझे 20 लाख रुपये देने की धमकी दी है। अगर मैं भुगतान नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि रेणुकास्वामी जैसा ही हश्र मेरा भी होगा।" उन्होंने मुनिरत्न की बड़ी बहन के बेटे पर रेणुकास्वामी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर मुनिरत्न को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते और एक दलित व्यक्ति, ठेकेदार और उसकी पत्नी को धमकाते हुए दिखाया गया था। शनिवार को कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने भाजपा विधायक मुनिरत्न को बर्खास्त करने और माफी मांगने की मांग की। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस सांसद ने कहा, "राजराजेश्वरी विधायक (मुनिरत्न) ने बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने दलित समुदाय का अपमान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने पहले भी वोक्कालिगा समुदाय को नीचा दिखाया था। भाजपा ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब तक तो भाजपा ने उन्हें बर्खास्त कर दिया होगा।" डीके सुरेश ने भी मुनिरत्न पर दलित समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले, बेंगलुरु पुलिस ने 5 सितंबर को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और उनके दोस्त पवित्रा गौड़ा सहित 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद के अनुसार, आरोप पत्र को 24वें अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में एक सुरक्षित बॉक्स में सौंप दिया गया। रेणुकास्वामी हत्या मामले में सत्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। तीन चश्मदीदों की पहचान की गई है, जबकि 27 गवाहों ने अदालत में बयान दिए हैं।
(Input From ANI)