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Kolkata Case: 'सोशल मीडिया से हटाए जाएं पीड़िता की फोटो-वीडियो और नाम', SC ने दिए सख्त आदेश

09:18 AM Aug 21, 2024 IST | Yogita Tyagi
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Kolkata Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर की पहचान सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मृतका का नाम और संबंधित हैशटैग मेटा, यूट्यूब और एक्स सहित इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं। साथ ही, मृतका के शव की तस्वीरें, वीडियो क्लिप सहित सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही हैं। पीठ ने कहा, "साफ तौर पर, यह 'निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' में इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बलात्कार के पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए और प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया उनकी पहचान उजागर नहीं करेगा।" पीठ में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

  • SC ने महिला डॉक्टर की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया
  • न्यायालय ने निर्देश दिया बलात्कार पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए
  • शव की बरामदगी के बाद शव की तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश पारित किया



शीर्ष अदालत ने निषेधाज्ञा आदेश पारित किया क्योंकि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मृतक की पहचान और शव की बरामदगी के बाद शव की तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। बार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा, "हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि उपरोक्त घटना में मृतका के नाम, फोटो और वीडियो क्लिप के सभी संदर्भ इस आदेश के अनुपालन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिए जाएं।" इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मृतका के नाम, फोटो और वीडियो क्लिप के प्रकाशन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की। न्यायालय ने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी तरह से स्थापित मानदंड हैं।"

हमने 50 FIR दर्ज की- कपिल सिब्बल



इसके जवाब में, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा , "हमने 50 FIR दर्ज की हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले, तस्वीरें ली गईं और प्रसारित की गईं। हमने कुछ भी नहीं होने दिया।" सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता है। इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का संज्ञान लेने वाली सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना को भयावह बताया, जो देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा उठाती है। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में, खासकर सरकारी अस्पतालों में युवा डॉक्टरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है।” इसमें आगे कहा गया, “हम सभी डॉक्टरों से ईमानदारी से अपील करते हैं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय है। हमें लगता है कि यह अब किसी विशेष अपराध का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जो पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा संस्थान को प्रभावित करता है।

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Yogita Tyagi

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