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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, इलाहबाद उच्च न्यायालय ने दी सुनवाई की अगली तारीख

09:49 PM Jan 30, 2024 IST | Deepak Kumar
कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद  इलाहबाद उच्च न्यायालय ने दी सुनवाई की अगली तारीख

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका विचार योग्य है या नहीं, की सुनवाई के लिए मंगलवार को 22 फरवरी की तिथि तय की। याचिका में दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है।

  • उन्होंने अलग-अलग मुकदमे दायर किए
  • मुकदमों में लिखित बयान दर्ज कराने का निर्देश
  • आयोग के गठन की मांग

याचिका विचार योग्य है नहीं के संबंध में अदालत अगली तिथि पर सुनवाई

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि याचिका विचार योग्य है नहीं के संबंध में अदालत अगली तिथि पर सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता (इस मामले में न्याय मित्र) मनीष गोयल ने मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू होने पर कहा चूंकि ये याचिकाएं भगवान द्वारा अपने मित्र की ओर से दायर की गयी हैं इसलिए याचिकाओं में टकराव से बचने के लिए अदालत को एक साझा अभिभावक की नियुक्ति करनी चाहिए। एक साझा अभिभावक की अनुपस्थिति में मुकदमा अनंत तक चलता रहेगा।

उन्होंने अलग-अलग मुकदमे दायर किए

वरिष्ठ अधिवक्ता के इस सुझाव का कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने यह कहते हुए विरोध किया कि उन्होंने अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं और वे स्वयं ये मुकदमे लड़ेंगे। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, “रिकॉर्ड पर गौर करने से पता चलता है कि याचिका को खारिज करने के लिए अर्जी लंबित हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में आपत्तियां दाखिल की गई हैं और कुछ मामलों में दाखिल नहीं की गई हैं।

मुकदमों में लिखित बयान दर्ज कराने का निर्देश

अदालत ने कहा, ''उन मामलों में जहां याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां दाखिल नहीं की हैं, वे छह फरवरी 2024 तक आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। निर्देश दिया जाता है कि रजिस्ट्री में आपत्तियां दाखिल करने से पहले इन आपत्तियों की प्रति प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा, ''प्रतिवादियों को 13 फरवरी, 2024 तक उन मुकदमों में लिखित बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया जाता है, जहां जवाबी हलफनामा अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आपत्ति, हलफनामा/जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा।

आयोग के गठन की मांग

उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयोग के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे पूर्व, अदालत ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं को समेकित करने का निर्देश दिया था क्योंकि ये सभी समान प्रकृति की हैं।

 

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Deepak Kumar

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राजनीतिक पत्रकारिता के साथ मनोरंजन और क्रिकेट में भी रूचि रखता हूँ। पत्रकारिता में परास्नातक के साथ एक वर्ष का रिपोर्टिंग और एंकरिंग में डिप्लोमा है। सड़क से लेकर स्टूडियो तक का सफर आसान ना था जिसमे मुझे विशेष शो लाने के लिए भी कहा गया। लेकिन अब तो मानो कैमरे और माइक मेरे दोस्त हो गए हो...और हा में लिखता भी हूँ

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