For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

गिरफ़्तारी के बाद बिगड़ी केआरके की हालत, सीने में उठा दर्द तो करवाना पड़ा अस्पताल में भर्ती

गिरफ्तार होने के कुछ घंटो बाद ही केआरके की हालत बिगड़ गयी। उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल, हुए ये कि केआरके ने सीने में दर्द की शिकायत बताई जिसके बाद उन्हें शताबदी अस्पताल ले जाया गया।

11:34 AM Aug 31, 2022 IST | Desk Team

गिरफ्तार होने के कुछ घंटो बाद ही केआरके की हालत बिगड़ गयी। उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल, हुए ये कि केआरके ने सीने में दर्द की शिकायत बताई जिसके बाद उन्हें शताबदी अस्पताल ले जाया गया।

गिरफ़्तारी के बाद बिगड़ी केआरके की हालत  सीने में उठा दर्द तो करवाना पड़ा अस्पताल में भर्ती
कमाल आर खान उर्फ केआरके इस वक़्त मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए है। किसी भी सेलिब्रिटी को न बक्शने वाले केआरके अब खुद मुश्किल में है। केआरके को कल मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही केआरके मुंबई पहुंचे पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आपको बता दे, केआरके को 14 दिन तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल, 2020 में किये अपने विवादित ट्वीट के बाद केआरके की ये हालत हो गयी है।
Advertisement
Advertisement
वही, केआरके ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उनकी जमानत याचिका की सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि गिरफ्तार होने के कुछ घंटो बाद ही केआरके की हालत बिगड़ गयी।
उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल, हुए ये कि केआरके ने सीने में दर्द की शिकायत बताई जिसके बाद उन्हें शताबदी अस्पताल ले जाया गया।
बता दें कि केआरके को मलाड़ पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। वह जब दुबई से मुंबई वापस आए तब मुंबई एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें साल 2020 में किए गए उनके ट्वीट्स की वजह से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने फिर उन्हें 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है।
इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भी केआरके के खिलाफ मामला दर्ज करने को भी कहा है। पुलिस ने केआरके को IPC की धारा 153A, 294, 500, 501, 505, 67/98 के तहत गिरफ्तार किया।
Advertisement
Author Image

Advertisement
×