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भीख मांगने पर कानूनी कार्रवाई, भोपाल कलेक्टर ने दिए निर्देश

भोपाल में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर का सख्त आदेश जारी

05:06 AM Feb 04, 2025 IST | Vikas Julana

भोपाल में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर का सख्त आदेश जारी

भोपाल कलेक्टर ने सोमवार को जिले के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की। धारा के प्रावधान में लिखा है “उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति।” आदेश में यह भी कहा गया है कि जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएसएस, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि समाचार पत्रों व अन्य मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अकेले या अपने परिवार के साथ भीख मांगने में लगे हुए हैं। ये लोग भीख मांगने पर रोक लगाने के सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, साथ ही यातायात प्रबंधन में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शहर में भीख मांगने में दूसरे राज्यों व शहरों से आए लोग भी शामिल हैं, जिनमें से कई का आपराधिक इतिहास भी है। भीख मांगने वाले अधिकांश लोग नशे या अन्य गतिविधियों में भी शामिल हैं।

आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भीख मांगने की आड़ में कई आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने से दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बनी रहती है। भीख मांगना एक सामाजिक बुराई है और सरकार भी भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर उचित निर्देश जारी करती है। इसमें कहा गया है कि “बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत भोपाल जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में भीख मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

भिखारियों को भीख के रूप में कुछ भी देना या उनसे किसी भी तरह का सामान खरीदना प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उनसे कुछ भी खरीदने या देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” इसमें कहा गया है कि “यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।” इसके अलावा, प्रशासन ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार में एक आश्रय गृह नामित किया है।

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