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गैंगस्टर एक्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों योगी सरकार में सजा काट रहा है। योगी सरकार माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा भी सुनाई गई है।

03:32 PM Dec 15, 2022 IST | Desk Team

यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों योगी सरकार में सजा काट रहा है। योगी सरकार माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा भी सुनाई गई है।

यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों योगी सरकार में सजा काट रहा है। योगी सरकार माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा भी सुनाई गई है।
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 साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जो मुख्तार अंसारी किसी से डरता नहीं था आज वही मुख्तार सजा सुनते ही रो पड़ा।  मुख़्तार अंसारी के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। 
वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ माफिया
 मुख्तार अंसारी मनी लांड्रिंग केस में प्रयागराज में ईडी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है। फैसले के वक्त वो गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मौजूद नहीं था। नियम के मुताबिक किसी भी मुकदमे में फैसला सुनाए जाने के वक्त आरोपियों की कोर्ट में मौजूदगी जरूरी होती है।  लेकिन प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे। इसके लिए एक स्क्रीन लगाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऑडियो- वीडियो क्वालिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के इंतजाम भी किए गए थे।  फैसले से पहले ही मुख्तार सुबह से घबराया नजर आ रहा था। मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक आज पूछताछ नहीं करने का अनुरोध भी किया था । 
पूरा मामला
बता दें मुख्तार को अभी तक किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई है। इसलिए वो इस बार भी सोच रहा था वो इस केस में भी बरी होगा । लेकिन इस केस में सजा होने पर उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मुख्तार के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में 31 साल पहले एक मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें मुख्तार पर कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले समेत पांच मुकदमें दर्ज थे। इनके आधार पर ही गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई थी। मुख्तार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के एक दूसरे मुकदमे को लेकर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
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