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महाराष्ट्र : ट्रक से टकराने के बाद बस में लगी आग , 12 लोगों की मौत, 43 घायल

महाराष्ट्र के नासिक शहर में शनिवार सुबह एक ट्रेलर ट्रक से भीषण टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लग गयी। हादसे में दो साल बच्चे सहित 12 व्यक्तियों की मौत हो गयी और 43 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी।

11:09 PM Oct 08, 2022 IST | Shera Rajput

महाराष्ट्र के नासिक शहर में शनिवार सुबह एक ट्रेलर ट्रक से भीषण टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लग गयी। हादसे में दो साल बच्चे सहित 12 व्यक्तियों की मौत हो गयी और 43 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी।

महाराष्ट्र के नासिक शहर में शनिवार सुबह एक ट्रेलर ट्रक से भीषण टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लग गयी। हादसे में दो साल बच्चे सहित 12 व्यक्तियों की मौत हो गयी और 43 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी।
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ट्रक से टक्कर के बाद बस ने एक मिनी वैन को भी टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गई।
हादसे में मरने वाले सभी लोग बस में सवार थे
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में मरने वाले सभी लोग बस में सवार थे। उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ के शव बुरी तरह जल गए हैं, जबकि कुछ की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि अज्ञात मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा।
नासिक-औरंगाबाद राजमार्ग पर हुआ हादसा
पुलिस ने बताया कि हादसा सुबह लगभग सवा पांच बजे नासिक-औरंगाबाद राजमार्ग पर नांदुर नाके पर उस समय हुआ, जब पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल से मुंबई जा रही एक ‘स्लीपर’ कोच निजी बस एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गई।
अधिकारी ने बताया कि अब तक 12 मृतकों में से पांच की पहचान की जा चुकी है। अधिकारी ने कहा कि बाकी सात में से अधिकांश की मौत जलने से हुई है।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यवतमाल से मुंबई जा रही एक लग्जरी बस नासिक-औरंगाबाद राजमार्ग पर मिर्ची होटल के समीप एक चौराहे पर पुणे जा रहे एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। ट्रक से टक्कर होने के तुरंत बाद बस में आग लग गयी। बस ने एक मालवाहक वैन को टक्कर मारी, जिससे वह पलट गई। इस दुर्घटना में 12 यात्रियों की मौत हो गयी और 43 अन्य घायल हो गए।’’
उन्होंने कहा कि मृतकों में दो साल का एक बच्चा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि घटना में बस पूरी तरह से नष्ट हो गई।
नासिक के पुलिस आयुक्त जयंत नाइकनवारे ने बताया कि घायलों को नासिक में जिला सिविल अस्पताल तथा कुछ अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
दुर्घटना के बाद बस और ट्रक चालक मौके से फरार
उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद बस और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए।
उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस, दमकल और अन्य एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया गया तथा आग बुझायी गयी। उन्होंने बताया कि हालांकि हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गयी।
कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि वे कुछ वक्त तक यात्रियों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए और बेबस खड़े देखते रहे।
देर दिन में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और विस्तृत जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नासिक शहर और राज्य के बाकी हिस्सों में ‘दुर्घटना संभावित स्थलों’ की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में जनहानि पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये की दिये जाएंगे।
शिंदे ने प्रत्येक मृतक के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की और कहा कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। शिंदे ने जिला सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां ज्यादातर मरीज भर्ती हैं। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से बात भी की।
शिंदे ने कहा कि जांच के बाद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सिविल अस्पताल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह एक बड़ा हादसा है जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। मैंने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।’’
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यवतमाल जिले के रहने वाले दुर्घटना पीड़ितों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने लग्जरी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की लापरवाही से मौत के लिए निजी बस के चालक और कंटेनर ट्रेलर ट्रक के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।’’
मामला दर्ज
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए), 279, 336, 337, 338, 427 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 134 (ए) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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