W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मिली मंजूरी, जानें क्या हैं नए नियम?

12:17 PM Aug 28, 2024 IST | Saumya Singh
यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मिली मंजूरी  जानें क्या हैं नए नियम
Advertisement

यूपी : उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।

Highlight : 

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को दी मंजूरी 
  • अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर रोक
  • एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, इन्फ्लूएंसर को मिलेगा भुगतान

यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना

बता दें कि एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है। योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नीति लेकर आई है।

एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, इन्फ्लूएंसर को मिलेगा भुगतान

क्या सोशल मीडिया से हो रही इनकम के बारे में कंपनी को बताना है जरूरी? जानिए क्या कहता है कानून - Is it Necessary for you to Disclose Income from Social Media

सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्रीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है।

आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर होगी कार्यवाही

UP: सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्‍पणी की तो खैर नहीं! उम्रकैद तक की मिल सकती है सजा - lucknow news life imprisonment on objectionable comment on social media - Navbharat Times

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के ऊपर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66ई, और 66 एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Saumya Singh

View all posts

Advertisement
×