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झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं

09:11 PM Feb 20, 2024 IST | Deepak Kumar

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने रांची की सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ इस मामले में दायर शिकायतवाद पर संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट से इस केस को निरस्त करने का आग्रह

राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से इस केस को निरस्त करने का आग्रह किया था। यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था।

टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा

इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था।

 

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