गोरखपुर में अफीम तस्करी का भंडाफोड़, यूपी STF ने महिला समेत दो तस्करों को पकड़ा रंगे हाथ
अफीम तस्करी का भंडाफोड़, गोरखपुर में यूपी STF की छापेमारी
गोरखपुर में अफीम तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए यूपी STF ने 6.5 किलो अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला शामिल है और अफीम की कीमत 32.50 लाख रुपये आंकी गई है। यह गिरफ्तारी गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास हुई।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गोरखपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है. इन दोनों के पास से 6.5 किलो अवैध अफीम जब्त की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 32.50 लाख रुपये आंकी गई है. इस गिरफ्तारी में एक महिला तस्कर भी शामिल है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरफ्तारी 13 मई की रात करीब 11:55 बजे गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने की. गिरफ्तार तस्करों की पहचान पवन सिंह, निवासी खगाई नागा, थाना बहेड़ी, जिला बरेली, खुशबू उर्फ खुशी निवासी नियामतपुर, आसनसोल, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल की निवासी के रूप में हुई है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से अफीम के अलावा दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक कार (UP 14 CJ 1311) भी बरामद हुई है.
बिहार से लाई जा रही थी अफीम
STF को पहले से जानकारी थी कि कुछ गिरोह बिहार और झारखंड के जंगलों से सस्ती अफीम खरीदकर उसे उत्तर भारत के राज्यों में ऊंचे दामों में बेच रहे हैं. इन्हीं इनपुट्स के आधार पर STF ने गोरखपुर में जाल बिछाया और महिला तस्कर को पकड़ने में सफलता पाई. पुछताछ में पवन सिंह ने बताया कि वह एक संगठित तस्करी गिरोह का हिस्सा है, जिसका मुख्य सरगना नेत्रपाल नाम का व्यक्ति है. यह गिरोह बिहार से अफीम लाकर उसे गोरखपुर, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में सप्लाई करता है.
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STF टीम का नेतृत्व
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह ने किया. उनके साथ निरीक्षक दीपक कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रिजवान खान, सत्यप्रकाश सिंह और कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. वहीं एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की रिपोर्ट बताती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बिहार और झारखंड से भारी मात्रा में अफीम और अन्य मादक पदार्थों की आपूर्ति की जाती है. खासकर गोरखपुर, बरेली, सोनभद्र और आजमगढ़ जैसे जिले तस्करों के लिए ट्रांजिट रूट बन गए हैं.
एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज
गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर गोरखपुर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब आगे की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है.STF की यह कार्रवाई यह दिखाती है कि योगी सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है.