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वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्ष, कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने लोकसभा में दिया नोटिस

12:16 PM Aug 08, 2024 IST | Yogita Tyagi

कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के विरोध में लोकसभा में नियम 72 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने वक्फ विधेयक, 2024 को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने कहा, "मैं वक्फ विधेयक, 2024 विधेयक, 2024 को प्रक्रिया के नियम 72 के तहत पेश करने का विरोध करने को लेकर नोटिस देता हूं। मैं वक्फ विधेयक 2024 नामक विधेयक पेश करने का विरोध करता हूं, क्योंकि यह कई आधारों पर असंवैधानिक है।"

विधेयक को लेकर दी जानकारी



उन्होंने कहा, "संपत्ति के अधिकार के साथ टकराव, यह विधेयक अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन करते हुए बिना पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, वक्फ बनाने के लिए विधेयक की नई शर्तें और सरकारी पोर्टल पर विस्तृत जानकारी दर्ज करने के लिए मौजूदा वक्फों की आवश्यकता को धार्मिक अनुदानों के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप माना जा सकता है।"

केंद्र लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधायक पेश करेगी



हिबी एडेन ने कहा, "राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण, यह विधेयक संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची की शक्तियों का अतिक्रमण कर सकता है। धार्मिक बंदोबस्ती तथा वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामले आमतौर पर राज्य कानून के दायरे में आते हैं।" केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधायक पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधेयक वापस लिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा यह बिल पेश किया था। अब केंद्र सरकार ने इसे राज्यसभा से वापस लेने का फैसला किया है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस के विभिन्न घटक दलों के कई सदस्य बृहस्पतिवार को प्याज की माला पहनकर संसद पहुंचे और किसानों के लिए फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने की मांग की। विपक्षी दल सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी जाए।

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