Jharkhand Land Scam: हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें, ED समन के खिलाफ याचिका हुई खारिज
झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन के खिलाफ सोरेन की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अपनी दलील में कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है. वे ED के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती.
ED की ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी ने जो PMLA एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है. इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है. ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता. वहीं मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें ED द्वारा समन दिया जाना उचित नहीं है.
बता दें कि ED ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पांच समन भेजे थे, लेकिन वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने बीते 23 सितंबर को ED की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर किया था. इसमें समन को कानून के खिलाफ बताया गया था और PMLA एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी थी. इसके पहले सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे एंटरटेन करने के बजाय उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा था.