संसदीय समिति ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा पर जन जागरूकता बढ़ाने की मांग की
साइबर अपराध को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। पैनल ने 'साइबर अपराध - प्रभाव, सुरक्षा और रोकथाम' विषय पर बैठक की। पैनल की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने की। सूत्रों के अनुसार, सदस्यों ने कहा कि इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के साथ, साइबर सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ रही है। बैठक में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कुछ सदस्यों ने साइबर अपराध के मामलों में कम सजा दर पर चिंता व्यक्त की। वित्तीय सेवा विभाग (DFS), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), साथ ही सार्वजनिक और निजी बैंकों के प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान अपने विचार साझा किए।
संसद की स्थायी समिति की बैठक
यह समिति गुरुवार को बैठक करेगी और विदेश मंत्रालय (एमईए), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के विचार सुनेगी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विचार भी सुनेगी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विचार भी सुनेगी। हाल ही में, 25 मई को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें न्यायिक जवाबदेही और इस बात पर चर्चा हुई कि क्या न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी नियुक्ति स्वीकार करनी चाहिए। बैठक के एजेंडे के बारे में पूछे जाने पर समिति के अध्यक्ष सांसद बृज लाल ने कहा कि यह "न्यायिक जवाबदेही" थी। बैठक के बाद उन्होंने एएनआई से कहा, "एक और मुद्दा यह था कि क्या न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी नियुक्ति स्वीकार करनी चाहिए। विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है।"
यशवंत वर्मा पर सवाल
सूत्रों ने बताया कि कुछ सांसदों ने पूछा कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तब उनके घर से "बेहिसाब नकदी की बरामदगी" पर कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। जस्टिस वर्मा, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।