Patanjali को लगा दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने दिए आदेश
बाबा रामदेव की कंपनी Patanjali को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने Dabur India के च्यवनप्राश को लेकर किसी भी गलत और अपमानजनक जानकारी देने या विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि Dabur India ने कोर्ट में याचिका दायार की थी और इस याचिका में कहा था कि पतंजलि उनके सामान पर गलत जानाकारी फैला रही है। Dabur India की याचिका पर आज सुनवाई हुई और पतंजलि को कोर्ट से झटका लगा है।
कोर्ट का बयान
Dabur India की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस दौरान कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि Dabur India के च्यवनप्राश को लेकर किसी भी तरीके से गलत और अपमानजनक जानकारी नहीं प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर वर्ष 2024 दिसंबर महीने में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने पतंजलि को नोटिस थमाया था साथ ही Dabur India ने राहत की मांग उठाई थी।
Dabur ने लगाए आरोप
Dabur ने कोर्ट में याचिका दायर की और आरोप लगाया कि पतंजलि ने लगभग 6 हजार से अधिक Dabur के सामान के खिलाफ गलत जानकारी के विज्ञापन प्रकाशित किए थे। वहीं पतंजलि के सामानों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है।
Patanjali ने नकारे आरोप
पतंजलि ने अपने पर लगे आरोप को नकार दिया है। बता दें कि पतंजलि की तरफ से एडवोकेट जयंत मेहता ने पक्ष रखा था और उन्होंने कहा की सभी प्रोडक्ट्स में मानकों के आधार पर जड़ी-बूटियां मिलाई जाती है जिसमें कोई भी जड़ी-बूटियां हानिकारक नहीं है।
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