ताहव्वर राणा की याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित, परिवार से बातचीत की मांगी अनुमति
ताहव्वर राणा की याचिका पर कोर्ट का फैसला जल्द
पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी ताहव्वर राणा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राणा ने अपने परिवार से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी है। एनआईए ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह जांच को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब कल फैसला सुनाया जाएगा। इस पर सुरक्षा एजेंसियों, राणा के परिवार और कानूनी विशेषज्ञों की नजरें टिकी हैं।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी ताहव्वर राणा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उसने अपने परिवार से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी है। राणा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वह एक विदेशी नागरिक है और उसके लिए यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से संपर्क में रह सके। राणा की हिरासत में उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर उसका परिवार काफी चिंतित है। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला अभी जांच के अधीन है और राणा को किसी भी प्रकार की अनुमति देना जांच को प्रभावित कर सकता है। एनआईए को आशंका है कि राणा इस दौरान कोई संवेदनशील जानकारी लीक कर सकता है। अब इस मामले में कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकती है।
Delhi Patiala House Court has reserved its decision on a plea filed by 26/11 terror attacks accused, Tahawwur Rana seeking permission to have a telephone conversation with his family.
Rana’s legal counsel argued that, as a foreign citizen, it is his fundamental right to…
— ANI (@ANI) April 23, 2025
ताहव्वर राणा की याचिका: पारिवारिक बातचीत की मांग
ताहव्वर राणा ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी है। उसके वकील ने कहा कि यह उसका अधिकार है और हिरासत में उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसकी जानकारी उसके परिवार को मिलनी चाहिए।
एनआईए का विरोध: जांच में बाधा की आशंका
एनआईए ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि ताहव्वर राणा एक संवेदनशील मामला है और किसी भी तरह की बातचीत से जांच प्रभावित हो सकती है। एजेंसी को यह भी डर है कि वह अपने परिवार के जरिए कोई गोपनीय सूचना साझा कर सकता है।
अमित शाह का रुख: आतंकवाद पर सख्त नीति
गृहमंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे मामलों में सरकार का रुख हमेशा सख्त रहा है, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो।
26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर इजरायल के राजदूत रियुवेन का समर्थन
आतंक हमलों के मास्टरमाइंड की पहचान
जांच एजेंसियों ने 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी की पहचान पहले ही कर ली थी। राणा पर इन आतंकियों की मदद करने और साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब कल फैसला सुनाया जाएगा। इस पर सुरक्षा एजेंसियों, राणा के परिवार और कानूनी विशेषज्ञों की नजरें टिकी हैं।