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आंख निकालने, सिर काटने की धमकी देने वाले जहरीले मौलाना को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही मिली जमानत

राजस्थान के बूंदी में पिछले महीने जिला कलक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के बाद भड़काऊ देने के मामले में गिरफ्तार एक मौलाना सहित दो व्यक्तियों को आज जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

07:48 PM Jul 02, 2022 IST | Desk Team

राजस्थान के बूंदी में पिछले महीने जिला कलक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के बाद भड़काऊ देने के मामले में गिरफ्तार एक मौलाना सहित दो व्यक्तियों को आज जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

राजस्थान के बूंदी में पिछले महीने जिला कलक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के बाद भड़काऊ देने के मामले में गिरफ्तार एक मौलाना सहित दो व्यक्तियों को आज जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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राजस्थान पुलिस की मौजूदगी में जहरीले मौलाना ने दी थी सर काटने की धमकी  
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत तीन जून को जुमे की नमाज के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के बाद मुस्लिमों की ओर से निकाला गया। जुलुस जब कलक्ट्री के बाहर पहुंचा तो वहां मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर सका़फी और उसके एक सहयोगी मोहम्मद आलम रजा ने भड़काऊ भाषण दिया जिसमें उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी थी कि नबी के खिलाफ बोलने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। उन्होंने वहां पुलिस के कई अफसरों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के दौरान कहा कि सरकार ने यदि इस मामले में एक्शन नहीं लिया तो मुसलमान रियेक्शन देना जानते है।
कन्हैयालाल की हत्या के बाद  गिरफ्तार किया गया था मौलाना नदीम व उसके सहयोगियों 
इस भड़काऊ बयानबाजी के बावजूद तब पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं की थी लेकिन उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की जघन्य तरीके से हत्या की घटना के बाद बने हालात में बूंदी का पुलिस प्रशासन भी सख्ती की भूमिका में आया और उसने तीन जून को जिला कलक्ट्री के बाहर दिए गए आपत्तिजनक भाषण के मामले में मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर सकाफी और उसके साथी मोहम्मद आलम रजा को कल अचानक गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में बूंदी जेल भेज दिया गया।
बूंदी मजिस्ट्रेट ने एक लाख की  जमानत व दो लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत   
इस मामले में दोनों आरोपियों की ओर से बूंदी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई जमानत की याचिका पर सुनवाई के बाद आज अदालत में दोनों को एक-एक लाख रुपए की जमानत और दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
 
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