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पंजाब: आईपीएस अधिकारी दीपक पारीक ने बठिंडा के नए एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला

06:48 PM Mar 23, 2024 IST
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देश में लोकसभा चुनाव से पहले आईपीएस अधिकारी दीपक पारीक ने शनिवार को बठिंडा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में कार्यभार संभाला और कहा कि जिले की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आगामी आम चुनाव से पहले जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बठिंडा में अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है. इसके अलावा, जिला पुलिस को भी अंतरराज्यीय स्थानों पर तैनात किया गया है।

गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जायेगा


सुरक्षा और कड़ी की जाएगी और अधिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। नाकेबंदी की जाएगी ताकि हथियारों, शराब की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इस मौके पर बोलते हुए एसएसपी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से जिला अपराध मुक्त हो जाएगा और आगामी आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा।

पहचान प्रमाण के रूप में 12 अतिरिक्त दस्तावेजों को मान्यता

इस बीच, शुक्रवार को, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पंजाब में मतदाताओं की सुविधा के लिए, ईसीआई ने 1 जून, 2024 को वोट डालने के लिए चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा, पहचान प्रमाण के रूप में 12 अतिरिक्त दस्तावेजों को मान्यता दी। इनमें से कोई भी दस्तावेज़ मतदाता मतदान केंद्र पर पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ईसीआई ने निर्देश जारी कर कहा है कि जिन मतदाताओं के पास ईपीआईसी नहीं है, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।

सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी

भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने बताया कि बिना ईपीआईसी वाले मतदाता अभी भी अपना वोट डाल सकते हैं, यदि उनके पास निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी हो: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, सेवा आईडी कार्ड (फोटो के साथ) केंद्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी।

 

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