Punjab Police: पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छह किलो हेरोइन और गोला बारूद जब्त
Punjab Police: पंजाब में नशा तस्करी रोकने में बड़ी सफलता मिली है। नशे के खात्मे के लिए चल रहे अभियान के बीच पुलिस को यह सफलता मिली है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने सीमा पार से हो रही हेरोइन तस्करी को बड़ा झटका देते हुए 6 किलो हेरोइन, 67 कारतूस और दो मैगजीन जब्त की है। हालांकि, आरोपी भागने में सफल रहे। यह जानकारी रविवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। भारी मात्रा में हेरोइन और गोला-बारूद बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने आरोपियों द्वारा फेंके गए बैग से एक एप्पल आईफोन 11 प्रो और एक जियो डोंगल सहित छह मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
In a major breakthrough against trans border narcotic network, SSOC Amritsar has busted a cross-border heroin smuggling racket and recovered 6 Kg Heroin, 67 live cartridges, 2 magazines, 6 mobile phones.
FIR under NDPS Act has been registered and Investigation on-going to… pic.twitter.com/miiIqdJgTy
— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 29, 2024
बरामद किए नशीले पदार्थ-हथियार
डीजीपी यादव ने कहा कि सीआई अमृतसर टीम को गुरदासपुर के जाफरपुर गांव के व्यक्ति के नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल होने के बारे में इनपुट मिला था। सूचना मिली थी कि उसने हाल ही में जिला बटाला-गुरदासपुर में भारत-पाक सीमा के क्षेत्र से ड्रोन की मदद से हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त की है और वह इसे आगे किसी अन्य पार्टी को देने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक (अमृतसर) बलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने गुरदासपुर के जाफरपुर गांव में छापेमारी की। इस दौरान आरोपी अपना बैग फेंक कर भागने में सफल रहा।
आरोपी मौके से फरार, तलाश जारी
पुलिस टीमों ने बैग से रखे सभी सामान को जब्त कर लिया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने फरार आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। साथ ही उसके अन्य सहयोगियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 28 सितंबर को अमृतसर के पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 21, 25 और 29 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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