राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला राहुल के खिलाफ
राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेना पर टिप्पणी के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, जिससे उनकी कानूनी लड़ाई और कठिन हो गई है।
राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सेना पर टिप्पणी से जुड़े मामले पर याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में शिकायत दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर अपमानजनक बयान दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया। इस समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
राहुल गांधी ने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कई बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि ‘चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं।’ इसी आधार पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कोर्ट ने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर तलब किया था। गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस ने दी ये दलील
कांग्रेस नेता के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि शिकायत पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत लगते हैं। यह भी दलील दी गई कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए शिकायत पर उन्हें तलब करने से पहले निचली अदालत को आरोपों की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी और आरोप प्रथम दृष्टया परीक्षण योग्य पाए जाने पर ही उन्हें तलब किया जाना चाहिए था। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
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