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Rajasthan: Pitt NDPS Act के तहत दो तस्करों को किया गया गिरफ्तार

02:36 PM Dec 21, 2023 IST | Prakash Sha

Rajasthan के चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिलों के दो ड्रग तस्करों को Pitt NDPS Act के तहत एक साल की सजा होगी।

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पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के थाना जवाहर नगर निवासी मंगतराम उर्फ मंगतू उर्फ मंगू छजगरिया (32) एवं चित्तौड़गढ़ जिले के थाना राशमी निवासी प्रहलाद सुखवाल (48) को एक साल के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) दिनेश एम एन ने बताया कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा तस्कर मंगतराम को गत 20 अक्टूबर को एवं प्रहलाद सुखवाल को 19 अक्टूबर को निरुद्ध किया गया था। दोनों प्रकरण उच्च न्यायालय के सलाहकार मंडल को भिजवाया गया था। सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार गृह विभाग द्वारा आदेश जारी कर तस्कर मंगतराम उर्फ मंगतू को अगले वर्ष 19 अक्टूबर एवं रामलाल सुखवाल को आगामी 18 अक्टूबर तक जेल में निरुद्ध रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।

 

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