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राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन बढ़ाई
09:49 AM Aug 29, 2024 IST | Aastha Paswan
Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना शामिल है।
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ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन बढ़ाई
कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में फैसले लिए हैं। RGHS कर्मचारियों को आउटडोर ट्रीटमेंट की सीमा बढ़ाई गई है। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उपमुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि राज्य कर्मियों के हित में उनकी ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है।
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पुरुष और महिला कर्मियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर पुरुष और महिला कर्मियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में चिकित्सा सुविधाओं के लिए अपने माता-पिता या ससुराल वालों में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या ससुराल वाले आश्रित हों और पुरुष या महिला कर्मियों के साथ रहते हों।

आवंटित करने की स्वीकृति दी गई
उन्होंने कहा, "इस संबंध में बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा को क्रियान्वित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा सेवा) नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा।" कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 10 साल तक बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि सेवाकाल के दौरान कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 साल तक बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 और 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्ग स्थापना नियम 1986 के नियम 14ए एवं उपनियम 4 के 20 में संशोधन तथा राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से न्यायालयों के उन लिपिक कार्मिकों, चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब उनकी पदोन्नति उस तिथि से मानी जाएगी, जिस तिथि को उनकी पदोन्नति देय हुई थी तथा उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य की रेल परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा मार्बल, ग्रेनाइट एवं खनन जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से श्रीनाथद्वारा को मेवाड़ एवं मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के अन्तर्गत राजसमंद जिले के राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट उपखण्डों की कुल 42.1576 हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए रेल मंत्रालय को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
(Input From ANI)
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