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SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार - लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते, जानिए मामला

बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती

11:06 PM Nov 21, 2022 IST | Desk Team

बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के आग्रह के साथ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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हाई कोर्ट ने मांगे थे फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डाक्टरों के नाम 
आपको बता दें कि, हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर, 2019 को कुमार से फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पीठ ने कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। यह सुनिश्चित करना बिहार सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा एक भी अस्पताल या फार्मेसी नहीं चलाई जाए। 
स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन करें हाई कोर्ट 
कोर्ट ने कहा, हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। पीठ ने आगे कहा कि, वह आदेश पारित करेगी। पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि, वह समूचे मामले को देखने और स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन करें।
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