सेबी ने एफपीआई के लिए संशोधित केवाईसी नियम जारी किये
एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश और लोगों की प्रतिक्रिया पर गौर करने के बाद संशोधित केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) नियम जारी किये गए हैं।
नई दिल्ली : विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत देते हुए सेबी ने ऐसी संस्थाओं के लिए संशोधित केवाईसी नियम और अहर्ता शर्तें जारी की है एफपीआई के कुछ वर्गों के लिए लाभ प्राप्तकर्ता स्वामियों की सूची तैयार करना और उस जानकारी को नियामक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। पहले से पंजीकृत एफपीआई को इसके लिए छह माह का समय दिया गया है।
श्रेणी-2 व 3 के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का वर्गीकरण उनके साथ जुड़े जोखिमों के आधार पर किया गया है। आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश और लोगों की प्रतिक्रिया पर गौर करने के बाद संशोधित केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) नियम जारी किये गए हैं।