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Sharmishtha Panoli को जमानत नहीं, 5 जून को सुनवाई की उम्मीद

अधिकारियों को सुधार गृह में सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश

08:10 AM Jun 03, 2025 IST | Vikas Julana

अधिकारियों को सुधार गृह में सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उनके वकील, एमडी समीमुद्दीन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है ताकि 5 जून को जमानत पर सुनवाई हो सके। मीडिया से बात करते हुए समीमुद्दीन ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सुधार गृह में उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जाएं और उनके खिलाफ कोई भी नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी।

उन्होंने कहा, “हाई कोर्ट ने राज्य को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है ताकि 5 तारीख को जमानत पर सुनवाई हो सके। साथ ही राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सुधार गृह में वर्तमान में जिन बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उन्हें उसे प्रदान किया जाए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि उसी कारण से कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए, और हमें 5 तारीख को जमानत मिलने की उम्मीद है।”

पुणे की 22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को ऑपरेशन सिंदूर पर एक वीडियो के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में शुक्रवार को गुरुग्राम में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम क्लिप कथित तौर पर एक विशेष धर्म के लिए अपमानजनक थी। हालांकि पनोली ने वीडियो को हटा दिया था और 15 मई को माफी जारी की थी। शनिवार को पनोली को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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इससे पहले 1 जून को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की थी। मिश्रा ने इसे न्याय की गंभीर विफलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। मिश्रा ने कहा कि बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस ने बार-बार कानून के चयनात्मक प्रवर्तन का प्रदर्शन किया है, जिसमें विशिष्ट समुदायों के व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है, जबकि अन्य लोगों द्वारा किए गए अधिक गंभीर अपराधों को नजरअंदाज किया गया है।

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