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‘हम निश्चित रूप से PoK पर दोबारा कब्ज़ा करेंगे’: शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान

11:43 AM May 22, 2024 IST | Aastha Paswan
‘हम निश्चित रूप से pok पर दोबारा कब्ज़ा करेंगे’  शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान

Shivraj Singh Chauhan: उत्तर-पश्चिम दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के लिए एक सार्वजनिक बैठक के दौरान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  दावा किया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करके एक ऐतिहासिक गलती की।

Highlights

  • PoK पर दोबारा कब्ज़ा करेंगे- चौहान
  • 370 लागू करके एक ऐतिहासिक गलती की
  • PM मोदी की सरहाना

PoK पर कर दिया ये बड़ा दावा

बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस बयान में कहा है कि, "डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विरोध के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करना पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का विचार था। साथ ही, पूर्व पीएम जब हमारे सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, तब युद्धविराम की घोषणा करके एक ऐतिहासिक गलती की। अगर उन्होंने केवल तीन दिनों के लिए युद्ध नहीं रोका होता, तो पूरा कश्मीर क्षेत्र हमारा होता, और हमें केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (pok) को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होती। )।" इस बीच, उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी और भाजपा सरकार की भी सराहना की।

"कांग्रेस और पूर्व प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए लागू करने की चूक वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के प्रयासों से गायब हो गई है और अब केवल पीओके बचा है और हम निश्चित रूप से इसे पुनः प्राप्त करेंगे।"

अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा की गारंटी दी, जिससे उसे अपना संविधान और स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने की अनुमति मिली। इसने राज्य के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को भी प्रतिबंधित कर दिया।

भारतीय संविधान के निरस्त अनुच्छेद 35A ने जम्मू और कश्मीर राज्य को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और विशेषाधिकार देने की शक्ति प्रदान की। इन अधिकारों में भूमि खरीदने, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में लाभ प्राप्त करने और राज्य सरकार की नौकरियों की तलाश करने की क्षमता शामिल थी।

अनुच्छेद 35A को 1954 में संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, जिसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया था।

(Input From ANI)

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