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सिंगापुर: भारतीय मूल की महिला ने नौकरानी को मारा थप्पड़, सात साल जेल के साथ 8 लाख का जुर्माना

भारतीय मूल की 51 वर्षीय एक महिला को घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करने के आरोप में बुधवार को सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

04:37 PM Apr 14, 2021 IST | Ujjwal Jain

भारतीय मूल की 51 वर्षीय एक महिला को घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करने के आरोप में बुधवार को सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

भारतीय मूल की 51 वर्षीय एक महिला को घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करने के आरोप में बुधवार को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराई गई महिला, सिंगापुर के चांगी जेल की पूर्व काउंसलर है। मीडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, गायत्री अय्यर ने घरेलू सहायिका को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कुछ समय के लिए उसकी श्रवण शक्ति चली गई।
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स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के अनुसार, अय्यर ने अपनी सहायिका, म्यांमा की नागरिक थांग खा लाम के साथ मारपीट की थी जिसके लिए उसे फरवरी में दोषी पाया गया था। इसके बाद से अय्यर सजा के खिलाफ अपील कर रही है और इस समय 15,000 सिंगापुर डॉलर (8,43,158 भारतीय रुपये) की जमानत पर है। 
मारपीट की घटना के बाद 30 वर्षीय पीड़िता को एक महीने तक बाएं कान से सुनाई नहीं दिया था हालांकि बाद में वह ठीक हो गई। सहायिका ने अय्यर के परिवार के लिए जून 2017 में काम करना शुरू किया था। उसी वर्ष 27 अक्टूबर को सहायिका के कुछ कहने पर अय्यर ने उसके कंधे पर प्रहार किया था। 
थांग खा लाम ने खुद को आई चोट की तस्वीर मोबाइल फोन से ले ली थी। दूसरी घटना उसी साल सात दिसंबर को हुई जब बेटे को समय पर न जगाने पर अय्यर ने लाम को थप्पड़ मारा। इसके बाद सहायिका के एक कान की सुनने की शक्ति चली गई थी और घटना के पांच दिन बाद वह अय्यर के घर से भागकर पुलिस के पास चली गई। 
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