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सपा सांसद जियाउर्रहमान ने जमा किए 6 लाख रुपए, आखिर कोर्ट ने क्यों दिया था ये आदेश

बिजली चोरी मामले में सपा सांसद ने कोर्ट के आदेश पर भरा जुर्माना

05:36 AM Jun 17, 2025 IST | IANS

बिजली चोरी मामले में सपा सांसद ने कोर्ट के आदेश पर भरा जुर्माना

सपा सांसद जियाउर्रहमान ने जमा किए 6 लाख रुपए  आखिर कोर्ट ने क्यों दिया था ये आदेश

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली चोरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर छह लाख रुपए जमा किए हैं। पिछले साल उनके आवास पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी और विभाग ने 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट के निर्देश पर अब उनका बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ा जाएगा।

यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली चोरी मामले में मंगलवार को छह लाख रुपए जमा कराए हैं। सांसद के अधिवक्ता ने न्यायालय के आदेश के बाद 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट बिजली विभाग के दफ्तर में जमा कराया है। अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिजली चोरी मामले में 3 जून को कोर्ट ने आदेश दिया था कि छह लाख रुपए जमा कराया जाए। उसी के तहत सांसद के अधिवक्ता ने बिजली दफ्तर पहुंचकर 6 लाख रुपए जमा कराए जाएं।

दरअसल, विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। इसी अभियान के दौरान पिछले साल 19 दिसंबर को विभागीय अधिकारियों ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास पर बिजली चोरी का मामला पकड़ा था। विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए सांसद पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि, बिजली विभाग की ओर से कोई राहत नहीं मिलने पर सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था।

इस मामले में न्यायालय ने उन्हें छह लाख रुपए विभाग में जमा करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि इस धनराशि को जमा करने के बाद विभाग की ओर से कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता ने छह लाख का ड्राफ्ट विभाग में जमा कराया है। अब न्यायालय के आदेश के बाद उनका बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।

वहीं, सपा सांसद के अधिवक्ता फरीद अहमद ने बताया कि उनके परिसर में बिजली विभाग ने छापा मारा था और उन्होंने बिजली चोरी का इल्जाम लगाया था। इतना ही नहीं, सांसद के ऊपर एक करोड़ 91 लाख 98 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय में गए और इस संबंध में एक आदेश दिया गया कि मेरे मुवक्किल को 6 लाख रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। हमने 6 लाख का ड्राफ्ट जमा कर दिया है और एक प्रार्थना पत्र भी दिया है कि हमारा बिजली का कनेक्शन जोड़ा जाए।

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