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Sukhpal Singh Khaira Arrest: जेल से बाहर आने से पहले ही गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा

11:33 AM Jan 05, 2024 IST | Beauty Roy

Sukhpal Singh Khaira Arrest: पंजाब (Punjab) पुलिस द्वारा कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को एक ताजा मामले में गिरफ्तार करने के बाद, उनके बेटे, जो पेशे से वकील हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल से उनकी रिहाई को रोकने के लिए उनके पिता के खिलाफ एक नया मामला शुरू किया गया है।

Highlights 

जेल से रिहा होने से पहले ही गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा

गवाहों को धमकी देने के आरोप में सुखपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है

बेटे मेहताब सिंह खैरा ने बताया साजिश

सुखपाल सिंह के बेटे ने लगाए ये आरोप

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके बेटे मेहताब सिंह खैरा ने बताया कि उनके पिता (Sukhpal Singh Khaira) के खिलाफ शहर में एक नया मामला दर्ज किया गया है और गवाहों को धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। “आठ साल पुराने ड्रग मामले में मेरे पिता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। अब हाईकोर्ट ने नियमित जमानत जारी कर हमें राहत दी है। लेकिन पंजाब पुलिस ने कल रात से उसके लिए नए मुकदमे शुरू कर दिए हैं ताकि वह जेल से बाहर न निकल सके। महताब सिंह खैरा ने कहा कि मेरे पिता के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है और गवाहों को धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की गई है।

रिहा होने से पहले ही पुलिस ने किया कैद

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विधायक सुखपाल सिंह खैरा (Sukhpal Singh Khaira) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत दे दी। हालाँकि, इससे पहले कि वह जेल से रिहा हो पाता, पंजाब पुलिस ने उसे एक नए मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ ने कहा कि खैरा को प्रथम दृष्टया अपने निजी सुरक्षा अधिकारी, निजी सहायक और यूके से एक हैंडलर को किए गए कॉल के साक्ष्य के साथ-साथ अस्पष्ट धन से जुड़े सबूतों और नशीली दवाओं का व्यापार के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, इससे पहले कि वह (Sukhpal Singh Khaira) जेल से रिहा हो पाता, पंजाब पुलिस ने उसे एक नए मामले में गिरफ्तार कर लिया।

इन मामलों में आरोपी है सुखपाल सिंह खैरा

ताजा मामला सुभानपुर पुलिस स्टेशन में सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए (किसी भी व्यक्ति को गलत सबूत देने के लिए धमकी देना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया था। खैरा (Sukhpal Singh Khaira) के खिलाफ ताजा एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा ''सुखपाल खैरा (Sukhpal Singh Khaira) के खिलाफ हालिया एफआईआर इस बात का सबूत है कि पंजाब (@AAPPunjab) सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। उसे और अधिक परेशान करने के लिए ही एफआईआर दर्ज की गई है। यह बदलाव नहीं है बल्कि यह बदला है”।

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