W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद के 'धर्म संसद' पर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद की याचिका पर नहीं दी मंजूरी

11:11 AM Dec 19, 2024 IST | Rahul Kumar

सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद की याचिका पर नहीं दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद के  धर्म संसद  पर याचिका खारिज की
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित ‘धर्म संसद’ के खिलाफ कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने जिला अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। उत्तर प्रदेश प्राधिकरण की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से सीजेआई ने कहा, “कृपया इस बात पर नज़र रखें कि क्या हो रहा है, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिर्फ़ इस बात का मतलब यह नहीं है कि हम इसे नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उल्लंघन हो रहा है।

गाजियाबाद के डासना में शिव-शक्ति मंदिर परिसर में आयोजित

उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में आयोजित होने वाली ‘धर्म संसद’ के खिलाफ कदम नहीं उठाने के लिए अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। हालांकि, गाजियाबाद के डासना में शिव-शक्ति मंदिर परिसर में आयोजित ‘धर्म संसद’ को रद्द कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने ‘धर्म संसद’ आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कार्यकर्ता और पूर्व नौकरशाह – अरुणा रॉय, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, पूर्व आईएफएस अधिकारी देब मुखर्जी और नवरेखा शर्मा, और अन्य – ने शीर्ष अदालत का रुख किया है और आरोप लगाया है कि “मुसलमानों के नरसंहार” के लिए आह्वान किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने में विफल रही है। उन्होंने बताया कि ‘धर्म संसद’ की वेबसाइट और विज्ञापनों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण शामिल हैं और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने वाले हैं।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Rahul Kumar

View all posts

Advertisement
×