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GST के तहत स्रोत पर कर कटौती एक अक्तूबर से

सरकार ने जीएसटी के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये एक अक्तूबर की तारीख अधिसूचित की है।

12:14 PM Sep 14, 2018 IST | Desk Team

सरकार ने जीएसटी के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये एक अक्तूबर की तारीख अधिसूचित की है।

नई दिल्ली : सरकार ने जीएसटी के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये एक अक्तूबर की तारीख अधिसूचित की है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के तहत अधिसूचित इकाइयों को वस्तु या सेवा आपूर्तिकर्ताओं के 2.5 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह करने की जरूरत है। साथ ही राज्य, राज्य कानून के तहत एक प्रतिशत टीडीएस लगाएंगे। ई-वाणिज्य कंपनियों को अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत आपूर्तिकताओं को किये गये किसी भी भुगतान पर एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने की जरूरत होगी।

ब्याज दर में कटौती कर सकता है आरबीआई

राज्य भी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानून के तहत एक प्रतिशत टीसीएस लगा सकते हैं। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि ई-वाणिज्य कंपनियों को टीसीएस के लिये तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों को टीडीएस के लिये अपनी प्रणाली शीघ्रता से तैयार करना होगी ताकि वे एक अक्तूबर से इस प्रावधान का अनुपालन कर सके। कम समय को देखते हुए उद्योग को अब कमर कस लेना चाहिए।

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