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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में 10 साल की कैद

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में बृहस्पतिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

04:54 PM Nov 19, 2020 IST | Ujjwal Jain

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में बृहस्पतिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

लाहौर : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में बृहस्पतिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। 
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संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित किया था और अमेरिका ने उसपर एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी है। उसे आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। 
अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को जमात उद दावा के सरगना सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई।’’ सईद और उसके दो साथियों-जफर इकबाल तथा याह्या मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है। 
बता दें कि जमात के आतंकियों के खिलाफ कुल 41 मामले सीटीडी द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें से 24 पर फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी कोर्ट में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है। 

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